सोनीपत: दुष्कर्म करने का आरोपी को दोषी करार अदालत ने दोषी को 20 साल कैद
सोनीपत, 18 अगस्त। किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश किए हैं।
गन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 सितंबर, 2018 को पुलिस को बताया कि रात को उनकी 14 वर्षीय बेटी उनके पास सो रही थी। जब वह उठा तो उसकी बेटी गायब मिली। तलाश किया ताे बेटी काकहीं पता नहीं चला। पड़ोस का विकास व एक अन्य युवक भी उसी दौरान लापता थे। उन्होंने दोनों युवकों पर बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में किशोरी को बरामद कर लिया था। जांच में उसके साथ दुष्कर्म का पता लगा था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से अदालत के आदेश पर जेल भेजा था।
मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी विकास को दोषी करार दिया। अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाते हुए दोषी विकास को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 363 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से पीडि़ता को 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर 16 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।