पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया मतदाता सूचियों का प्रकाशन कार्यक्रम
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के पंचायत चुनावों पर रोक हटाने के बाद हरियाणा निर्वाचन आयोग ने 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूचियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें।
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इंफर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों,पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथवार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून तक तैयार की जाएगी और आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों को 15 जून 2022 को प्रकाशित किया जाएगा।
आपत्तियां एवं दावे 21 जून 2022 को सायं चार बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून, 2022 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्घ उपायुक्त-सह-जिला जिला निर्वाचन अधिकारी(पीठासीन) के समक्ष पहली जुलाई,2022 तक अपील दायर की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई,2022 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई,2022 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में आपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार एवं जारी की गई राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की दो प्रतियां संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार (चुनाव) से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।