हरियाणा

 दस साल की बच्ची से की थी अश्लीलता व छेड़छाड़, अदालत ने दोषी को सुनाई सात साल कैद की सजा

 सोनीपत
मुरथल थाना क्षेत्र में दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने व अश्लील हरकत करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुरथल थाना क्षेत्र की महिला ने 9 अगस्त, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बेटी शाम को गली में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से बिहार के जिला भोजपुर के गांव बैरथ का रितेश उनकी बेटी को मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया था। आरोपित ने वहां उसकी बेटी को गेम खिलाने के बहाने उससे छेड़खानी की थी और अश्लील हरकत करने लगा था। जिस पर उनकी बच्ची आरोपित को दांत से काटकर उससे बचकर भाग आई थी। बच्ची के बताने पर पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मामले में 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में पांच साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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