हरियाणा

कैथल: मारपीट कर घायल करने व जाति सूचक शब्द बोलने पर एक साल की कैद

कैथल, 7 अगस्त। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी एसटी व पोक्सो एक्ट तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल मैडम पूनम सुनेजा की अदालत ने मारपीट और एससीएसटी एक्ट के एक मामले में दोषी रिंकू, विशाल, राजेश, अंकित व मेजर को एक एक साल के कारावास और प्रत्येक को 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। सजाएं साथ साथ चलेंगी।

इस बारे में थाना पूंडरी में 18 दिसंबर 2018 को धारा 148, 149, 323, 506 आईपीसी और धारा 3 एससीएससी एक्ट के तहत केस नंबर 665 दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार काकौत निवासी शिकायतकर्ता युवक 16 दिसंबर 2018 की शाम करीब 7 बजे पूंडरी आया हुआ था। आरोपी विक्की, राजेश, रिंकु, जंगा, मेजर, सागर वासी गांव काकोत भी पूंडरी आए थे। विक्की ने शिकायतकर्ता को कहा कि कुलदीप वासी काकौत को फोन करके चौक के पास बुला ले, उससे पूछेंगे कि कुछ दिन पहले गांव में संजीव के साथ झगड़ा क्यों किया था। शिकायतकर्ता ने कुलदीप के पास फोन किया परंतु वह नहीं आया। फिर विक्की शिकायतकर्ता युवक के साथ गाली गलौच करने लगा और राजेश, सागर, विक्की, रिंकू, जंगा, मेजर ने उस पर हमला कर दिया। इस पर वह नीचे गिर गया तो हमलावर उसे मरा हुआ समझ कर वहां से भाग गये। बाद में कुलदीप आया और उसे राधा नर्सिंग होम में दाखिल करवाया।

पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत के सुपुर्द किया। शिकायतक पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथा सबूत और गवाहों की रोशनी में एडीजे पूनम सुनेजा ने दोषी रिंकू, विशाल, राजेश, अंकित व मेजर को एक एक साल की कैद और प्रत्येक को 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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