हरियाणा

अधिकृत उत्पादकों की स्टैम्प लगी पोलिथिन थैलों के उपयोग को अनुमति: अतिरिक्त उपायुक्त 

-स्टैम्प लगे पोलिथिन बैग पर निर्धारित मानकों 75 माइक्रोन्स की जानकारी रहेगी अंकित

– सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, नियमित तौर पर करें जांच: अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा

-पब्लिक ग्रीवेंस ऐप पर नागरिक दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायतें

-जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश 

सोनीपत, 19 जुलाई। प्रतिबंधित किये गये सिंगल यूज प्लास्टिक की समीक्षात्मक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने कहा कि केवल अधिकृत उत्पादकों की स्टैम्प लगे पोलिथिन थैलों के उपयोग की ही अनुमति है, जिनके निर्माण में निर्धारित मानकों को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि मानक अनुसार 75 माइक्रोन्स मोटाई तक की पोलिथिन थैलों को ही स्वीकृति दी गई है। इसकी जानकारी भी स्टैम्प में अंकित रहेगी। 

लघु सचिवालय में मंगलवार को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क  फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगातार छापामार कार्रवाई की जाए। 

अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके दृष्टिïगत पहले ही सबको आगाह कर दिया गया था। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है, जिसके लिए लगातार अभियान चलाया जाए। आम जनमानस को भी इस दिशा में जागरूक करें। लोगों की इस संदर्भ में शिकायतों को दूर करने के लिए पब्लिक ग्रीवेंस ऐप बनाया गया है, जिस पर दर्ज शिकायत के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। 

अतिरिक्त उपायुक्त ने संंबंधित अधिकारियोंं को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक कंपलेंंट मैनेजमेंट पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करवाते हुए जरूरी जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सीपीसीबी पोर्टल पर जरूरी जानकारी साझा करें। 

500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान:

अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग करने वालों पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 100 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक के मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर 1500 रुपये, 501 से 1 किलोग्राम तक 3000 रुपये, 1 किलोग्राम से अधिक व 5 किलोग्राम तक 10 हजार रुपये तथा 5 किलोग्राम से अधिक व 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये और 10 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। 

प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों की सूची:

अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक्स में ईअरबड्स, बलून्स, कैंडी व आईसक्रीम की स्टिक्स, कटलरी आइटम्स में प्लेट, कप, गिलास, फोकर््स, स्पून्स, चाकू व ट्रे तथा पैकेजिंग-रैपिंग फिल्मस में स्वीटबॉक्स, इन्विटेशन कार्ड व सिगरेट पैकेट्स और अन्य आइटम्स में पीवीसी बैनर्स 100 माइक्रोन्स, डैकोरेशन के लिए पोलिस्ट्रिन तथा पोलिस्ट्रिन (थर्मोकॉल) शामिल है।  

इस मौके पर एसडीएम शशि वसुंधरा, एसडीएम आशीष वशिष्ठï, एसडीएम सुरेंद्र दून, एसडीएम शिखा आंतिल, डीएसपी विरेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

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