राष्ट्रीय

चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 05 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील सीआर जयासुकिन को सलाह दी कि अगर जनहित याचिका दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।

याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाने की मांग की थी। इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ऐसी ही वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका खारिज की थी। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की अनुमति देती है। इसे जोड़ने के लिए संसद से मंजूरी नहीं ली गयी थी, इसलिए यह असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही कराए जा सकते हैं।

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