दिल्ली

सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका ट्रांसफर करने पर सेशंस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

हाईकोर्ट इस याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली, 23 सितंबर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी है। आज ही राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट इस याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा।

आज सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 26 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। आज ही राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करके विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने 22 सितंबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने कहा कि उसने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि वो अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर लें। इसके बावजूद गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।

इस मामले में सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किल ये थी कि स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अंतिम चरण में थी। पूरी कार्यवाही पर रोक लगने के चलते उनकी जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लग गई थी। इसलिए सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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