बिहार

अनुसूचित वोटर नही रहने के बावजूद सीट किया आरक्षित

सहरसा,09 सितंबर। जिले के नवहट्टा पंचायत बिहार सरकार की अधिसूचना से नगर पंचायत हो गया है एवं नगर पालिका आम निर्वाचन नामावली के अंतर्गत पुनरीक्षण वर्ष 2022 में निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन अंतिम रूप से कर दिया गया है लेकिन स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मियों द्वारा बगैर जांच किए नगर पंचायत नवहट्टा के वार्ड नंबर 10 एवं 12 में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या क्रमशः 395 एवं 406 प्रदर्शित किया गया है। जबकि उक्त दोनों वार्डो में एक भी वोटर अनुसूचित जाति का नहीं है।

इस संबंध में व्यापार मंडल सहयोग समिति के पूर्व अध्यक्ष मुर्तुजा खा ने दावा आपत्ति जताते हुए डीएम तथा आयुक्त को ज्ञापन देकर दोषी लोगों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों वार्डो के प्राप्त प्रारूप प्रकाशन के अवलोकन से स्पष्ट होता है तो दोनों वार्डो में एक भी अनुसूचित जाति का वोटर नहीं है लेकिन जान बूझकर बिना जांच पड़ताल के किसी गलत मंशा से उक्त दोनों वार्ड में अनुसूचित जाति की बड़ी संख्या दिखाया गया है। जिसका जांच होना न्याय हित में निहायत जरूरी है। इसके अलावा दोषी लोगों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी से जांच करवा कर प्रकाशित प्रारूप में सुधार करवाया जाए एवं उक्त कार्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में जिस प्रकार की गलती को दोहरा या ना जा सके।

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