राष्ट्रीय

विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत मामले में सीबीआई से 14 अक्टूबर तक मांगा जवाब

मुंबई, 06 अक्टूबर । 100 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता मामले में गुरुवार को विशेष कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) को 14 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। सीबीआई के जवाब के बाद विशेष कोर्ट अनिल देशमुख की जमानत के बारे में निर्णय लेगी।

अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद विशेष कोर्ट में जमानत के लिए मंगलवार को याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष कोर्ट ने सीबीआई को अनिल देशमुख की जमानत के बारे में 14 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश दिया है।

दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। इस मामले की शिकायत सीबीआई ने दर्ज करके ईडी को मामले की मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने इस मामले में अनिल देशमुख को पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से अनिल देशमुख को न्यायिक कस्टडी में मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया। हालांकि अब जब ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो सीबीआई के दायर अपराध मामले में भी अनिल देशमुख को जमानत मिलने की संभावना बढ़ गई है।

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