हरियाणा

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मातृशक्ति उद्यमिता योजना-अतिरिक्त उपायुक्त 

सोनीपत, 29 सितंबर। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की हैं, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। 

उन्होंने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चालाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला सोनीपत के लिए 96 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होनें बताया की जिस भी परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम है वे महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए पात्र होगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी। 

हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबन्धक रोहिता घारू ने बताया की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूचि में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केविआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात में यातायात वाहन के साधन ई – रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, छोटा सामान धोने के साधन, थ्री व्हीलर सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधयों के तहत सैलून, ब्यूटीपार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, अचार बनाना, हलवाई की दुकान इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होगें। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र ट्रैनिंग सर्टिफिकेट / अनुभव प्रमाण पत्र, ट्रैनिंग सर्टिफिकेट जमा करवाने अनिवार्य होगें।

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