हरियाणा

खंड गन्नौर के सरपंच पदों के लिए पिछड़ा वर्ग-ए के आरक्षण की प्रक्रिया 28 सितंबर को होगी संपन्न

गन्नौर(सोनीपत), 22 सितंबर। उपमंडल अधिकारी (ना.) सुरेन्द्र दून ने जानकारी दी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 तथा हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 (2)-हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत खंड गन्नौर के सरपंच पदों हेतु पिछड़ा वर्ग-क अर्थात बीसी-ए वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण लाटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से बीडीपीओ कार्यालय गन्नौर में 28 सितंबर को सुबह 11:00 बजे किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया के अवलोकन के लिए निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित हो सकते हैं।

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