राष्ट्रीय

कारों में छह एयरबैग की अनिवार्यता का नियम अब अक्टूबर 2023 से होगा लागू

नई दिल्ली, 29 सितंबर। केन्द्र सरकार ने कार यात्रियों की सुरक्षा के लिए छह एयरबैग लगाने के मानक को अगले वर्ष तक टालने का फैसला किया है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न दिक्कतों के चलते अब छह एयरबैग से जुड़े मानक अगले साल एक अक्टूबर से लागू किए जायेंगे।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऑटो उद्योग द्वारा सामना की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यात्री कारों (एम -1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को 01 अक्टूबर 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

गडकरी ने आगे कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, इसके लिए लागत और वेरिएंट की परवाह नहीं की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि इसी साल 14 जनवरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।

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