फिरोजाबाद : घर में घुसकर आभूषण लूट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 05 दिसम्बर। लूट के एक दोषी को जनपद की कोर्ट ने सोमवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही साथ अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
साल 2000 के अप्रैल माह में थाना सिरसागंज के क्षेत्र इटावा रोड निवासी फुलजारीलाल जैन के घर में घुसकर बदमाशों ने नगदी एवं आभूषण लूट लिए थे। विरोध करने पर उसके दोनों बेटों को गोली मारी और पत्नी को लोहे की सरिया से मारकर घायल कर दिया था। घटना की थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में पुलिस ने इटावा जिले के बढ़पुरा हवेलिया निवासी योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया योगेंद्र ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।