हरियाणा

सोनीपत: जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की कैद

सोनीपत, 08 अगस्त। पुरानी रंजिश में कार सवार युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को सुनवाई करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। एक आरोपी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

मामले को लेकर मूलरूप से विकास नगर व घटना के समय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-23 निवासी सुनील उर्फ सोनू ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। सुनील ने 19 सितंबर, 2017 को शहर थाना पुलिस को बताया था कि पुरानी रंजिश को लेकर विपिन ने अपने साथी के साथ स्कूटी पर उसका पीछा करते हुए सेक्टर-23 मोड़ के पास उस पर गोली चला दी थी। गोली उसकी साइड की खिडक़ी के हैंडल पर लगी थी। मामले में सिटी थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था। जांच बाद में सीआईए की टीम को दी गई थी।

सीआईए के तत्कालीन एएसआई रमेश की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी विपिन उर्फ काचा व उसके साथी रोहतक निवासी सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। सचिन घटना के समय सोनीपत में रहता था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने तीन अगस्त को विपिन उर्फ काचा को दोषी करार दिया था। सचिन को बरी कर दिया गया था। मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने विपिन को भादंसं की धारा 307 में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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