हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

सोनीपत
राई थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए है। जुर्माना अदा न करने पर 27 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
एक महिला ने 13 जुलाई 2021 को राई थाने में पुलिस से शिकायत देकर बताया कि था कि वह तथा उसके पति फैक्ट्री में काम करते है। वह 12 जुलाई 2021 को फैक्ट्री में गए थे। घर पर उनकी 13 साल की बेटी अकेली थी। जब वह शाम को घर आई थी तो बेटी ने बताया था कि वह दोपहर को कमरे में सो रही थी। इसी दौरान पास ही एक अन्य कालोनी में रहने वाला कुलदीप उनके कमरे में आया था। वह उसे बाजा-खिलौना देने के बहाने से अपने कमरे में ले गया था। वहां पर आरोपित ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया था। इसके साथ ही किसी को बताने पर मारने की धमकी दी थी। बेटी से मामले का पता लगने पर पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया था। जांच के बाद दुष्कर्म व चार पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। माइस मले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी उषा ने पांच सितंबर 2021 को आरोपित मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गांव बल्हमेऊ के कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले मे बुधवार को सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित कुलदीप को दोषी करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 4पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना, धारा-363 में पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-452 में पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-506 आईपीसी में पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 27 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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