बिहार

जमानत याचिका खारिज होते ही न्यायालय को चकमा देकर भागा दो आरोपी

बेगूसराय, 01 सितम्बर। बेगूसराय जिला न्यायालय में आज जमानत याचिका खारिज होने के बाद दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बरौनी थाना कांड संख्या 350/2019 में पटना जिला के मरांची थाना क्षेत्र स्थित वादपुर निवासी राजू कुमार एवं जमुई जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गोखला निवासी अमित कुमार ने आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर किया। जहां कि जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज करने का आदेश सुनते ही दोनों आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद न्यायालय ने फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है।

न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार बरौनी थाना के नूरपुर निवासी सूचक पवन कुमार ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि 11 अगस्त 2019 को एटीएम से 75 सौ रूपया की अवैध तरीके से निकासी कर लिया गया है। जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी, 379, 414, 419, 420, 467, 468, 471 एवं आइटी एक्ट की धारा 66-बी तथा 66-सी में दर्ज किया गया। इसी मामले में जमानत आवेदन के साथ सूचक की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया था। लेकिन जमानत आवेदन खारिज होने बाद दोनों आरोपियों के फरार पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए हाजत प्रभारी को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker