हरियाणा

कोविड-19 के मृतकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता योजना के तहत दिया जा रहा है लाभ-उपायुक्त

-सर्वाेच्च न्यायालय ने क्लेम के लिए आवदेन करने के लिए की समयसीमा निर्धारित

-समयसीमा के बाद ग्रीवेंस रिडे्रसल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अपना आवदेन

 सोनीपत, 30 मई। उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि कोरोना महामारी ने हर स्तर पर नुकसान किया है, जिससे भरपाई के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी प्रयास किये हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने से मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए एक्स-ग्रेसिया असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजिज्ड बाई कोविड-19 योजना के तहत परिजनों को आर्थिक मदद के रूप मे 50 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। 

उपायुक्त ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुग्रह सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने के संदर्भ में समयसीमा निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशाुनसार 20 मार्च 2022 से पूर्व की मृत्यु के मामलों में क्लेम आवेदन न्यायालय के आदेश 24 मार्च 2022 से 60 दिनों के अंदर तथा भविष्य में कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के केसों में 90 दिनों के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अगर मृतक के परिजन निर्धारित समयावधि में यदि क्लेम आवेदन नहीं प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वे ग्रीवेंस रिडे्रसल कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 

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