राष्ट्रीय

बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने जारी वारंट पर कहा- कोर्ट ने दिया है गिरफ्तारी से छूट का आदेश

पटना, 17 अगस्त। बिहार में नई सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इसपर सफाई दी है। कार्तिक सिंह ने कहा कि जिस अपहरण कांड में उन्हें फरार बताया जा रहा है वह पूरी तरह बेबुनियाद है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट यानी दंडात्मक कार्रवाई न का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हलफनामा में सभी मंत्री और विधायक अपना डिटेल देते हैं। इसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी जो लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

उल्लेखनीय है कि राजद के विधायक और नये कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। उन्हें कल ही कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के लिए शपथ ले ली। इससे पहले कार्तिक सिंह ने पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने 16 फरवरी, 2017 को कार्तिक सिंह की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने कहा था। कार्तिक ने फिर निचली अदालत में याचिका दायर की। कोर्ट ने मोकामा थाना के नाम से जारी आदेश में कार्तिक सिंह को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने का निर्देश दिया है। कानून की भाषा में इसे no coercive कहा जाता है।

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