– जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्र से किया जवाब तलब
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल और अधिकतम आयु सीमा सात साल से बढ़ाकर आठ साल करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह याचिका आरिन नामक छात्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का आदेश मनमाना और गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश से छात्रों के अभिभावक परेशान हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पिछले 4 मार्च को कहा गया था कि याचिकाकर्ता को नई शिक्षा नीति को चुनौती देनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि वह नई शिक्षा नीति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है और दूसरा यह कि नई शिक्षा नीति में पहली कक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा छह साल से ज्यादा करने का जिक्र कहीं नहीं है। अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई शिक्षा नीति की गलत व्याख्या कर रही है।
उल्लेखनीय कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए पहले उम्र सीमा पांच से सात साल थी, जो अब छह से आठ साल कर दी गई है।