अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांगने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला पांच जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र ने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की है। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की है। इस मामले में 3 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2019 को दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया, इसलिए इस मसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय