जिलाधीश ललित सिवाच ने 09 व 12 नंवबर को होने वाले मतदान में बाहरी लोगों के जमावड़े पर रोक के लिए जारी किए धारा 144 के आदेश
सोनीपत, 08 नवंबर। जिला में 09 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति तथा 12 नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए होने वाले मतदान की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई है। जिलाधीश ललित सिवाच ने मतदान के दिन मतदान केन्द्र में बाहरी लोगों के जमावड़े पर रोक लगाते हुए धारा-144 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर दायरे में 05 से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने तथा अपराध के किसी भी हथियार जैसे चाकू गंडासे, कुल्हाड़ी, लाठी जेली इत्यादि ले जाने पर रोक रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि मतदान केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता पाया गया तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों तथा विकलांग व्यक्तियों द्वारा लाठी ले जाने पर लागू नहीं होगा।