जिला विधिक सेवाये प्राधिकरण ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर किया उपभोक्ताओं को जागरूक: दीपक
(सोनीपत): जिला विधिक सेवाये प्राधिकरण सोनीपत के तत्वावधान में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव रमेश चंद्र के निर्देशानुसार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बाबा कालोनी सोनीपत में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आशा सँघर्ष से उत्कर्ष तक हम आपके साथ है, डेली लोक अदालत, योन शोषण रोक्ताम, मौलिक अधिकार व कर्तव्य विषयों पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता शिव प्रसाद शर्मा एवम कानूनी सेवक व नेशनल अवार्डी दीपक कुमार मंथन ने कहा कि 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ।
इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में लागू है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य या भलाई पर एक गंभीर प्रभाव डालने वाले डोमेन हैं। इस अधिकार को प्रत्येक उत्पाद की आवश्यकता है जो संभावित रूप से पर्याप्त और पूर्ण सत्यापन के साथ-साथ सत्यापन के बाद हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है।चुनने का अधिकार का मतलब है कि किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन दिया जाना चाहिए। एकाधिकार के मामले में, इसका मतलब उचित मात्रा में संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा की गारंटी का अधिकार है।