फिरोजाबादः नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, 30 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद ने मंगलवार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 18 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार टूण्डला के मोहम्मदाबाद गांव निवासी सूरज पर एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और का आरोप था। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद के न्यायालय में की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजन अजमोद सिंह चौहान ने केस को साबित करने के लिये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरे पेश की।
विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी सूरज को दोषी पाते हुये खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।