फिरोजाबादः नशीला पाउडर रखने के आरोपित को तीन वर्ष की कारावास
फिरोजाबाद, 18 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जितेन्द्र कुमार ने स्टेशन पर नशीले पाउडर के पास पकड़े गये आरोपित को तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं बीस हजार के अर्थदण् से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना टूण्डला जीआरपी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 08 मई 2019 को दोपहर को रेलवे स्टेशन टूण्डला के प्लेटफार्म संख्या-5 पर चेकिंग के दौरान सूचना पर अभियुक्त पंकज पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम कच्चा टूण्डला, थाना टूण्डला को जीआरपी टूण्डला पुलिस ने 200 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। अभियुक्त जहरखुरानी करके यात्रियों से लूट करता था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जितेन्द्र कुमार के न्यायालय में पहुंचा। जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने केस को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की नजीरे पेश की।
विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपित पंकज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।