हरियाणा

लोक अदालत के माध्यम से करवाएं अपने लंबित मामलों का त्वरित निपटारा-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रमेश चन्द्र

-14 मई  को किया जाएगादूसरी राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन
सोनीपत

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में 14 मई को जिला स्तर पर सोनीपत व उपमंडलीय स्तर पर गोहाना , गनौर , खरखौदा न्यायिक परिसर में आपसी सहमति से केसों का निपटारे के लिए  इस वर्ष की दूसरी राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि इस लोक अदालत के द्वारा न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138  एक्ट के मामले ), बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान,मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों, वैवाहिक विवाद समेत अन्य विभिन्न लंबित वर्गों के मामलों का निपटारा किया जायेगा।  जिला एडीआर सेंटर स्थित  स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंको के बैंक लोन केसों, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल  संबंधी व अन्य जन उपयोगी सुविधाओं से सम्बंधित केसों का निस्तारण किया जायेगा। जो  भी परिवादी अपने केसों का दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटना चाहते हैं  तो संबधित  न्यायालय में 13 मई तक किसी भी कार्यदिवस में जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते है, जिसका निस्तारण 14 को होने वाली दूसरी राष्टï्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
 डीएलएसए सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि अब तक आगामी लोक अदालत के लिए जिले के कुल 7932 केसों को निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का मोटर व्हीकल चालान काफी समय से जिला पुलिस लाइन चालान शाखा में लंबित पड़ा है तो वह व्यक्ति अपने चालान का भुगतान कोर्ट में लोक अदालत के माध्यम से कर सकता है।  उन्होंने बताया कि राष्टï्रीय लोक अदालत सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए कोर्ट परिसर में स्थित जिला एडीआर सेंटर में आकर या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 या ईमेल आईडी  [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है ।

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