हरियाणा

हिसार: प्रदूषण जांच केन्द्रों को करना होगा सभी मानकों का पालन: सचिव आरटीए

नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

हिसार, 25 मई । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने प्रदूषण जांच केन्द्र संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी मानकों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच केन्द्रों पर अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आरटीए सचिव बुधवार को जिले के प्रदूषण जांच केन्द्रों के संचालकों की बैठक में निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच केन्द्रों को नियमों का पालना करना होता है जिसके तहत प्रदूषण केन्द्र पर उसका नाम व डीजल व पेट्रोल के रेट लिस्ट लगाई जाएगी, विभिन्न प्रकार के नॉर्मस का विवरण लिखेंगे। इसके साथ ही वही आप्रेटर अपने प्रदूषण जांच केन्द्र पर रखेगें जो एआरएआई द्वारा प्रशिक्षित हो। केंद्र के कंप्यूटर/प्रिंटर/वेब कैमरा का उचित कार्य की स्थिति में होना चाहिए, जो गैंस एनालाईजर और स्मॉक मीटर हैं वह अथाराईजड फर्म द्वारा अप्ररूव्ड होना आवश्यक है और इस बाबत केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के अन्तर्गत सभी नियमों का पालन करना चाहिए, सभी केन्द्र प्रदूषण को जांच करने वाले मशीनों को नियमित समय अंतराल पर जांच करवाएं, प्रदूषण जांच केन्द्र प्रदूषण के पैरामीटर पर कितने वाहन पास हुए व कितने फेल हुए का रिकार्ड नियमित समय अंतराल में आरटीए कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने बताया कि हिसार में 110 प्रदूषण जांच केन्द्र संचालित हैं जो पेट्रोल पंप व उसके आसपास स्थापित होते हैं। इन प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा मई मास में लगभग 1700 वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जबकि पूरे वर्ष 2021 में 13184 वाहनों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदूषण केन्द्रोंं के मालिकों ने प्रैट्रोल पंप संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने व शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहनों से ट्रैफिक जाम लगने का मुददा उठाया।

सचिव, आरटीए कार्यालय द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्रों को चैक करने की अलग से टीम बना दी गई है, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अवैध स्थान पर प्रदूषण जांच केन्द्र चलाता पाया गया तो उसका मोटर वाहन अधिनियिम 1988 के तहत चालान किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। यदि किसी भी प्रदूषण जांच केन्द्र संचालक द्वारा वाहन 4 सॉफटवेयर में वाहन का प्रदूषण जांच नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्व भी एफआईआर दर्ज करवाई जाऐगी।

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