हरियाणा

कोरोना काल में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को तुरंत लाभ देने के निर्देश

फतेहाबाद

कोरोना काल के दौरान अगर किसी बच्चे के मां या बाप में से कोई एक या मां-बाप दोनों या कोई संरक्षक अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो ऐसे सभी बच्चों की पहचान करते हुए सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ इन बच्चों व इनके परिवार को दिलवाना सुनिश्चित करें। यह बात उपायुक्त प्रदीप कुमार के द्वारा सचिवालय के बैठक कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही।

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहा है और समय-समय पर इस प्रकार के बच्चों के कल्याण के लिए विशेष तौर पर राज्य सरकारों, सभी जिलों के उपायुक्तों व संबंधित विभागों को निर्देश जारी करता है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के इन दिशा निर्देशों की अनुपालना करवाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी लगातार प्रयासरत है। आयोग के द्वारा इन सभी बच्चों से संबंधित विवरण को बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रत्येक बच्चे की निगरानी आयोग के द्वारा की जा सके और संबंधित रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रहने का उपयुक्त स्थान आदि सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ बच्चे के या परिवार के प्रॉपर्टी अधिकार, बीमा, बैंक खाते में नकदी आदि से जुड़े हुए अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अगर कोई ऐसा परिवार जिसमें 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो और उसके मां या बाप में से कोई एक या मां-बाप दोनों या बच्चे का संरक्षक कोरोना काल के दौरान कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वह सभी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।

इस बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं संयोजक प्रदीप कुंडू, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बलजीत चहल, जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रा यादव, जिला कल्याण अधिकारी लालचंद, सरजीत बाजिया, एडवोकेट बृजेश सेवदा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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