जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपित को बीए की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 04 जून । दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुर हिंसा के एक आरोपित को बीए की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने आरोपित सूरज सरकार को 18 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सूरज सरकार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपित को जांच अधिकारी को सूचित किए बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपित को एक दिन छोड़कर जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया।
आरोपित ने बीए के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। आरोपित की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके माता-पिता को उसकी परीक्षा का हॉल टिकट प्राप्त हुआ था। उसकी परीक्षा का सेंटर सत्यवती कॉलेज में है। अगर उसे अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि आरोपित की परीक्षा का हॉल टिकट उसके माता-पिता के पास आया है लेकिन जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वो दंगा जैसे गंभीर मामले का आरोपित है और उसके भागने की आशंका है।
उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई थी।