हरियाणा

 जींद: स्पीकर लगा ऊंची आवाज में गाने बजाते तीन ट्रेक्टर जब्त

जींद, 14 नवंबर। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया द्वारा ट्रेक्टरों पर स्पीकर लगा ऊंची आवाज में गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस चेतावनी का ट्रैक्टर चालकों पर कोई असर नहीं हुआ। जिस पर यातायात पुलिस ने नेशनल हाइवे सफीदों पुल के पास ट्रैक्टर पर स्पीकर लगा कर ऊंची आवाज में गाने बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर चालकों के चालान काटे व ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन्हें जब्त कर लिया गया। इन सभी ट्रैक्टरों के पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा था और ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था।

गांव गोरेरना संगरूर (पंजाब) निवासी हरजिंद्र, गांव जाप्तावाला फतेहाबाद निवासी हरजिेंद्र व समाना पटियाला (पंजाब) निवासी जसबीर अपने ट्रैक्टरों के साथ नेशनल हाइवे पर सफीदों पुल के पास गुजर रहे थे। जिस पर टै्रफिक पुलिस ने इनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई और इसके तहत ट्रैक्टर पर स्पीकर लगा कर तेज आवाज में गाने बजाने पर इनके भी चालान किए गए हैं व ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। जब्त किए गए ट्रैक्टरों में चालक सीट के पीछे कान फोड म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था जो कि नेशनल हाइवे सफीदों पुल के पास ट्रैक्टरों को दौड़ा रहे थे। काफी दूर तक उन म्यूजिक सिस्टमों की आवाज सुनाई दे रही थी।

ट्रैफिक एसएचओ निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि एसपी नरेंद्र बिजारनिया द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हुए थे कि अगर सड़कों पर ट्रैक्टर के पीछे कान फोड़ म्यूजिक सिस्टम बजता हुआ पाया जाता है तो तुरंत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर पर गाने बजाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंद्ध लगाया गया है। इन नियमों की अवहेलना करने पर तीन टै्रक्टरों के चालान किए हैं व उन्हें जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्णतय:प्रतिबंध है। इन नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि थाना एरिया में होटल, धर्मशाला या निजी स्थानों पर कहीं भी यदी रात 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए।

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