कैथल: गांजा तस्कर को 3 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना
कैथल, 12 अगस्त। शु्क्रवार को अदालत ने एक गांजा तस्कर को 3 साल की कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश संगीता राय की अदालत ने एक किलो 200 ग्राम गांजा तस्करी मामले में आरोपी बूटा राम निवासी गुहला को तीन साल कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि 28 नवंबर 2017 को सीआईए-1 पुलिस के एएसआई मुखत्यार सिंह की टीम द्वारा सदरहेडी बसअडडा से आरोपी बुटाराम निवासी गुहला को काबू किया था। आरोपी के कब्जे से 1.200 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। थाना चीका में दर्ज मामले की जांच उपरांत अभियोग को चार्जशीट कर दिया गया था। पुलिस द्वारा उक्त मामले की न्यायालय में मुस्तैदी से पैरवी की गई। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश संगीताराय की अदालत द्वारा दोषी बुटाराम को उपरोक्त मामले सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सुरत में दोषी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।