हरियाणा

कैथल: नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने वाले को 3 साल की कैद

कैथल, 15 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीडि़ता को दिया जाएगा। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे मेंं पीडि़त लडक़ी के पिता ने एक जुलाई 2020 को भागल चौकी पर धारा 342, 354-ए आईपीसी और धारा 10 पोक्सो एकट के तहत एफआईआर नंबर 131 दर्ज करवाई थी।

डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि 30 जून 2020 को शिकायतकर्ता के परिवार के लोग खाना खाकर सो गए। रात करीब एक बजे शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी उठे तो देखा कि उसकी 15 वर्षीय बड़ी लडक़ी चारपाई पर नहीं थी। उन्होंने शक जाहिर किया कि उनके पडौस का लडक़ा सोनू उसके घर के सामने चक्कर लगाता था। उन्होंने अपने तौर पर सोनू के घर जाकर पता किया तो सोनू भी घर में नहीं था। उन्हें शक हुआ कि उनकी लडक़ी को सोनू बहका फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया है। उन्होंने स्वयं लडक़ी की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। इस शिकायत पर पुलिस ने सोनू के खिलाफ एक जुलाई 2020 को भागल चौकी में धारा 342, 354-ए आईपीसी और धारा 10 पोक्सो एकट के तहत एफआईआर नंबर 131 दर्ज की। केस दर्ज करके पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सोनू ने जमानत करवा ली। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। दोनों पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने सोनू को दोषी पाया तथा तीन साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी जमानत पर चल रहा था। शुक्रवार को उसे दोषी करार देते हुए कस्टडी में लिया गया था। दोषी को जेल भेज दिया गया है।

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