हरियाणा

टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल कुंडली में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया:दीपक

तेजाब पीड़ितों के लिए क़ानूनी जागरुकता जरूरी : दीपक 

 सोनीपत : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोनीपत के तत्वाधान में माननीय सीजेएम व सचिव रमेश चंद्र के निर्देशानुसार टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल, कुंडली में तेजाब हमले के पीड़ितों हेतु विधिक सेवा योजना 2016, आजादी का अमृत महोत्सव, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यौन शोषण रोकथाम एवं डेली लोक अदालत विषयों पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्राधिकरण से कानूनी सेवक एवं नेशनल अवॉर्डी दीपक कुमार रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल हरेन्द्र शर्मा ने की । सर्वप्रथम प्रिंसिपल हरेंद्र शर्मा ने आए हुए मेहमानों का अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता कानूनी सेवक दीपक कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई इरादतन तेजाब हमला तेजाब डाल देता है या पिला देता है। इस जुर्म को करने वाले अपराधी को गैर जमानत की सजा है दोषी को 10 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक उम्र कैद की भी सजा हो सकती है । इसके साथ साथ दोषी पर जुर्माना की सजा भी लगाई जाएगी। जो कि पीड़िता को दिया जाएगा तेजाब पीड़ितों को मुफ्त इलाज के साथ-साथ सरकार द्वारा 15 दिनों के अंदर अंदर एक लाख की आर्थिक सहायता और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अथक प्रयासों से सात लाख तक की विशेष आर्थिक मदद दिलवाई जाती है।   अंत में कानूनी सेवक दीपक कुमार ने सभी को कानून के नियमों की पालना की शपथ भी दिलवाई । इस अवसर पर समाजसेवी प्रो एस कुमार, व मनोज जांगड़ा, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के साथ समस्त स्टाफ अध्यापक गण एवं विद्यार्थी भी मौजूद रहे।

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