हरियाणा

बच्ची से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास

– 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

सोनीपत, 04 अगस्त। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गुरुवार को सवा चार साल की बच्ची से दरिंदगी करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जुर्माना राशि पीड़ित बच्चे को देने के आदेश दिए हैं।

सोनीपत शहर थाना क्षेत्र की महिला ने 18 जुलाई, 2021 को पुलिस को बताया था कि उसकी सवा चार साल की बेटी घर में खेल रही थी। उनका पड़ोसी श्रवण ने खिलाने व घुमाने के बहाने से बच्ची को घर से ले गया था। अक्सर वह बच्ची को ले जाता था और बाद में घर छोड़ जाता था। जब वह घर में झाडू लगा रही थी तो उसे अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस पर जब वह बेटी को लेने श्रवण के कमरे में गई तो वह बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था।

श्रवण का जब उसने विरोध किया तो वह धमकी देकर भाग गया था। इसकी पुलिस को शिकायत दी गई पुलिस ने जांच के बाद माूला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने मूलरूप से यूपी के जिला मऊ के गांव मुदरियाबाद निवासी श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी श्रवण को दोषी करार दिया। गुरुवार को अदालत ने दोषी को छह पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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