हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

सोनीपत
सदर थाना क्षेत्र मेें नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत में दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए है। आरोपित ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके चलते वह छह माह की गर्भवती हो गई थी।
एक व्यक्ति ने 8 सिंतबर 2020 को शिकायत देकर अपने पड़ोसी ऋषिपाल (25) पर उसकी 13 साल की बेटी से कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। व्यक्ति का आरोप था कि पड़ोसी युवक उसकी बेटी से एक जून से दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोपित उससे कई बार दुष्कर्म कर चुका है और डराकर चुप करा देता था। बेटी के शरीर में हुए बदलाव को देखकर उन्हें मामले का पता लगा था। जिस पर बेटी से पूछा था तो उसने रोते हुए उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी। उनकी बेटी ने बताया था कि आरोपित एक जून से कई बार उसके साथ गलत काम कर चुका है। जिस पर उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि लड़की करीब छह माह की गर्भवती है। जिस पर पुलिस ने बालिका के पिता के बयान पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पाक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में तत्कालीन एसआई उषा की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है।

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