हरियाणा
सार्वजनिक / कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य – उपायुक्त
– मास्क न पहनने पर किया जाएगा 500 रुपये का जुर्माना
सोनीपत- उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार पिछले कुछ दिनों में, विशेष रूप से नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी से सटे जिलों में कोविड पॉजिटिव मामलों की वृद्धि को देखते हुए सख्त कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए नियमों को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि सोनीपत में सार्वजनिक / कार्यस्थलों पर फेस मास्क / कवर पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।