हरियाणा

पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में नामांकन से एक दिन पहले तक होंगे नाम शामिल

-उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ललित सिवाच ने खण्डवार निर्वाचक अधिकारियों को दिए निर्देश

सोनीपत, 21 जुलाई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ललित सिवाच ने जिला के सभी खण्डों नामत: गोहाना, सोनीपत, गन्नौर, राई, मुरथल, मुण्डलाना, कथूरा तथा खरखौदा के लिए नियुक्त निर्वाचक अधिकारियों को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने व संशोधित करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 12(बी) के तहत हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है वह उनके समक्ष (जिला निर्वाचन अधिकारी-पंचायत) नाम जोडऩे, हटाने व सुधार करने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की वार्डवार मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने या सुधार किया जा सकता है बशर्ते ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले दिन तक आवेदक या दावेदार का नाम विधानसभा के संबंधित भाग की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने खण्डवार निर्वाचक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने एरिया में इस नियम को लेकर जनमानस को जागरूक करें। साथ ही नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 12 बी के तहत फार्म एक-ए को भरकर आवेदन लिया जा सकता है। आवेदन मिलते ही पंचायती राज की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए उचित जांच के आदेश पारित कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

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