ग्रेप-3 लागू होने पर भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं
नोएडा, 03 नवंबर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण, तोड़फोड़ सहित कई तरह के प्रतिबंध लागू हो गए हैं, लेकिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि ग्रेप का तीसरा चरण जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर लागू नहीं होगा। इसके चलते एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आवश्यक परियोजनाओं को इससे अलग रखा है।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक्यूआई के “गंभीर” श्रेणी को छूने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निदेशक आरके अग्रवाल ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी कर पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया। इसके तहत एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों सहित कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस आदेश में आवश्यक परियोजनाओं (जैसे- रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा/राष्ट्रीय महत्व की रक्षा-संबंधित परियोजनाओं) को इन प्रतिबंधों से अलग रखा गया है।