सुपरटेक के 40 मंज़िला टावरों को गिराने के खिलाफ दायर याचिका खारिज, 5 लाख जुर्माना लगा
नई दिल्ली, 01 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंज़िला टावरों को गिराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम का इस्तेमाल उन वकीलों के परिवारों के लाभ के लिए किया जाएगा, जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस नामक संस्था ने दायर याचिका में कहा था कि 40 मंजिला टावरों को गिराने की बजाय मामले को हल करने के लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को दोनों अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था। पिछली 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने की तारीख आगे बढ़ाते हुए 28 अगस्त कर दी थी।