दुष्कर्म मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 21 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म के मामले में मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग दुष्कर्म की शिकायत करने वाली युवती ने दायर की है। 8 जून को तीस हजारी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और पिता पर 10 जुलाई को जयपुर में हमला किया गया। इस हमले को लेकर युवती ने 13 जुलाई को जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जांच अभी अहम मोड़ पर है। ऐसे में आरोपित को अग्रिम जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है।
राजस्थान की युवती के मुताबिक रोहित के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने दिल्ली में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी। युवती ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो युवती के साथ मारपीट करता था। युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।