राष्ट्रीय

जमाखोरों व मिलावटखोरों की बेनामी संपत्तियां जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सरकारों से जवाब तलब

नई दिल्ली, 29 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने जमाखोरी और मिलावटखोरी कर लाभ कमाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने और उनकी सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार लॉ कमीशन के जरिये जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित सभी देशों के कानूनों की पड़ताल करे और भारतीय दंड संहिता में भी वैसे कानून जोड़े जाएं। याचिका में कहा गया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और मिलावट करनेवालों के खिलाफ जो अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है उसे एक-एक कर देने का प्रावधान किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि खबरों के जरिये ये पता चला कि वर्तमान संकट के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिले और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हजारों लोगों की इलाज की आस में सड़कों, वाहनों में अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इस दौरान लोगों ने दवाइयों और उपकरणों की जमाखोरी की और उसकी कालाबाजारी कर मुनाफा कमाया। पुलिस ने ऐसे कई आरोपितों को गिरफ्तार किया और दवाइयां और उपकरण जब्त किए।

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