राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क के पीड़ितों का मुआवजा तय करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 2006 के अग्निकांड में उचित मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में मुआवजा निर्धारण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को एडीजे रैंक का अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल 2006 को एक मेले में एक भीषण अग्निकांड में 65 लोग मारे गए थे, जबकि 81 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मेले में करीब तीन हजार लोग मौजूद थे। वहां आग बुझाने का कोई सामान मौजूद नहीं था। मृतकों और घायलों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 20-20 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने की मांग की है।