श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले: दिनेश शर्मा की रिवीजन पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
मथुरा, 28 जुलाई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के रिवीजन पर गुरुवार को एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
गौरतलब हो कि दिनेश शर्मा ने पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की थी। उन्होंने सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने की मांग की थी। हिंदू महासभा नेता पं. दिनेश शर्मा ने मांग की थी कि ईदगाह परिसर में हिंदू पक्ष के प्राचीन साक्ष को ईदगाह वाले लोग नष्ट करने में लगे हुए इसलिए वहां किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहां की प्राचीन साक्ष्य की रिपोर्ट मंगाई जाएं। लेकिन यहां प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न होने के कारण ऊपरी अदालत में रिवीजन दाखिल किया था।
जन्मभूमि ईदगाह मामले गुरुवार को हिन्दू महासभा के बाद पर सुनवाई हुई है, वादी पक्ष ने कहा कि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ईदगाह में लगे साक्ष्यों को नष्ट कर सकती है, इसलिए वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर तत्काल सर्वे कराने की जरूरत है। कमेटी पक्ष ने अदालत में कहा है कि पहले इस केस की पोषणीयता पर सुनवाई जरूरी है। वादी पक्ष को वाद दायर करने का अधिकार ही नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जिला सचिव डॉ विद्यासागर गौतम, जिला अध्यक्ष महिला सभा मनीषा ठाकुर भी मौजूद रहीं।
इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, जिला उपाध्यक्ष निरंजन गुर्जर, नगर प्रभारी, चंद्रप्रकाश सिंगल, नगर अध्यक्ष ऋषि कुमार, जिला उपाध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, जिला सचिव, जिलासचिव आरव हिंदू, बबलू गुर्जर, मनमोहन गुर्जर, राहुल गुर्जर आदि थे।