नाबालिग का अपहरण करने के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल कैद की सजा
सोनीपत
मुरथल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुरथल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 24 अप्रैल 2017 को पुलिस से शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में लापता हो गई। अपने स्तर पर उसकी तलाश की, तो जानकारी मिली कि हरकेश निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लड़की को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया था। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सलेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को धारा-366 ए में दस साल कैद की सजा 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा-363 में सात साल कैद की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।