हरियाणा

नगरपालिका ने अवैध निर्माण करने वाले दो मकान मलिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस को दी शिकायत

गन्नौर। शहर में बिना नक्शा पास करवाए भवनों के निर्माण जारी है। यहां तक कि नगरपालिका से भवन का जो नक्शा पास करवाया गया है। भवन मालिक उसमें फेरबदल करके भी निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर नगरपालिका ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे में नप को दोे भवन ऐसे मिले जिनका निर्माण बिना नक्शा पास करवाए किया जा रहा है। नगरपालिका ने दोनो मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस को पत्र लिख दिया है। भवन मालिक राजीव कौशिक व सीमा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अवैध निर्माण को नगरपालिका कर सकती है सील
नगरपालिका द्वारा नोटिस के मुताबिक सात दिन में कार्यालय में मल्कियत सबूत समेत हाजिर होकर अथवा लिखित रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नप हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत अवैध निर्माण गिराने अथवा 208 ए के तहत अवैध भवन सील करने का आदेश पारित कर सकती है।

शहर में अवैध निर्माण नही होगा सहन : सचिव
नगरपालिका के सचिव प्रदीप ने बताया कि शहर में किसी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। नक्शा पास करवाने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। सर्वे करवाया गया है जिसमें पाया गया है कि बिना नक्शा पास करवाए निर्माण किया जा रहा है। 

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