हरियाणा
पंचायत समिति राई में पंच, सरपंच तथा सदस्यों में पिछड़ा वर्ग-ए के आरक्षण की प्रक्रिया 13 सितंबर को होगी संपन्न
राई। उपमंडल अधिकारी (ना.) शशि वसुंधरा ने जानकारी दी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 59 तथा हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 (2)-हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत पंचायत समिति राई के वार्डों में से पिछड़ा वर्ग-क अर्थात बीसी-ए वर्ग के लिए पंच, सरपंच तथा सदस्यों के वार्डों का आरक्षण लाटरी (ड्रॉ आॅफ लॉट) के माध्यम से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत के कार्यालय में 13 सितंबर को 12 बजे किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया के अवलोकन के लिए निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच सहित पंच तथा पंचायत समिति सदस्यों मेंं पिछड़ा वर्ग-क अर्थात बीसी-ए वर्ग का आरक्षण ड्रॉ आॅफ लॉट के माध्यम से किया जाएगा।