राष्ट्रीय

एलटीसी घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल साहनी समेत तीन लोग दोषी ठहराए गए

तीनों दोषियों की सजा पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी

नई दिल्ली, 29 अगस्त। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। दो अन्य दोषियों में एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी हैं। तीनों दोषियों की सजा पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी।

दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अनिल कुमार साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं। साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।

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