बिहार

दो लाख 43 हजार 947 जरुरतमंदों को मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ

बेगूसराय, 30 दिसम्बर । समाज कल्याण विभाग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से लोगों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। वृद्धजन, विधवा महिला एवं दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं वित्तीय वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से समाज कल्याण विभाग द्वारा छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक भवन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में इन योजनाओं के तहत बेगूसराय जिले में दो लाख 43 हजार 947 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 94 हजार 535, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 16 हजार 129, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 3175, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 84 हजार 395, लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 25हजार 261 तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 20 हजार 452 पेंशनधारियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण-

जिला में अब तक दो लाख 23 हजार 480 पेंशनधारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण कराया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को अबाधित रूप से पेंशन राशि भुगतान के लिए वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। विभागीय निर्देशानुसार लाभुक स्वेच्छा से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या संबंधित प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जीवन प्रमाणीकरण के लिए लाभुक को पांच रूपये शुल्क देना होगा, जबकि प्रखंड कार्यालय में जीवन प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क होता है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना-

इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु की व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि करने के लिए मृतक के परिवार को तीन हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। ई-सुविधा पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में इस योजना के तहत 1628 लाभुकों को आच्छादित किया गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-

इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के 18-59 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (ब्रेड विनर) की अकस्मात मृत्यु होने पर उसके शोक-संतप्त परिवार को 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। इसमें शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ई-सुविधा पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में इस योजना के तहत अब तक 288 लाभुकों को आच्छादित किया गया है।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना-

इस योजना के तहत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। किसी दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य है। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होता है। ई-सुविधा पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 2022 के दौरान योजना के तहत अब तक 40 लाभुकों को आच्छादित किया गया है।

विवाह प्रोत्साहन अऩुदान योजना-

राज्य सरकार द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत इस वर्ष 17 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अब तक दो दंपत्तियों को लाभ दिया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अऩुदान योजना के तहत इस वर्ष 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक लाभुक को लाभ प्राप्त हुआ है। जिले में विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाओं के तहत अब तक प्राप्त 115 आवेदनों में 61 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया है। जबकि छह आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं तथा शेष 47 आवेदन प्रखंड एवं दूसरे जिले/राज्य में जांच के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वस्त्र वितरण योजना-

वित्तीय वर्ष 2022 में वस्त्र वितरण योजना के तहत जिले के निर्धन, भिक्षुक एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ठंड के दौरान कंबल उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराया गया आठ लाख 71 हजार रूपये जिला के सभी अनुमंडल कार्यालयों को समान रूप से उपावंटित की गई है, जिनके द्वारा कंबल का क्रय कर पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जा रहा है।

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