मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत ऑनलाईन मिल रही है पीडि़त व्यक्यिों को आर्थिक सहायता : सांसद रमेश कौशिक
सांसद रमेश कौशिक अधिकारियों की बैठक लेते हुए।
-कमेटी के समक्ष आए 09 आवेदनों में से 06 आवेदनों को किया गया स्वीकृत, 02 आवेदकों को प्राप्त हो चुकी है राहत राशि
-सांसद ने योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए ली संबंधित अधिकारियों की बैठक
सोनीपत, 25 जून(संजीव कौशिक )। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना ईलाज अच्छे अस्पतालों में करवा सके। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब व्यक्तियों को ईलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 03 बीमारियों के ईलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के ईलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शनिवार को सांसद रमेश कौशिक की अध्यक्ष्ता में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि जो जरूरतमंद व पीडि़त व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। इस योजना के लिए कमेटी के समक्ष अब तक कुल 09 आवेदनों में से 06 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 02 आवेदकों को योजना के तहत राशि प्राप्त हो चुकी है।
इस दौरान उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिंक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। गरीब लोगों को बीमारी के ईलाज के लिए दी जाने वाली मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाईन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है।