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हत्या और टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

हत्या और टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

दिल्ली के पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक को उम्रकैद और 10 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग की थी।

इससे पहले यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला कोर्ट लाकर हवालात में रखा गया। सजा का ऐलान किये जाने के समय उसे कोर्टरूम ले जाया गया। इससे पहले कोर्ट में सजा पर बहस के बाद दोपहर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा के ऐलान से पहले कोर्टरूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सुरक्षाकर्मियों के अलावा सादे कपड़ों में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। कोर्टरूम में डॉग स्क्वॉयड के जरिए जांच की गई।

श्रीनगर के पास मैसुमा में जहां यासीन मलिक का घर है, वहां भी सुरक्षाबल के जवान तैनात किये गए हैं और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। पटियाला कोर्ट में सजा का ऐलान होने से पहले मैसुमा में यासीन मलिक के घर के पास पुलिस और मलिक समर्थकों में झड़प हुई है। नारेबाजी और पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

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