सत्येंद्र जैन मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 03 जून । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ट्रायल कोर्ट ने जैन से हिरासत के दौरान पूछताछ के समय उनके वकील को साथ रहने की अनुमति दी थी। इसे ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
सत्येन्द्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई को सत्येन्द्र जैन को 9 जून तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया, जो कोलकाता में हवाला के जरिये पहुंचा था। ये एंट्री ऑपरेटर्स फर्जी कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। इन फर्जी कंपनियों में निवेश करके काला धन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई। ईडी ने कहा था कि ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट में सत्येन्द्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि सत्येन्द्र जैन जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। ईडी की दलीलें 2017 में दाखिल चार्जशीट का दोहराव मात्र है। इसके बाद 5-6 बार सत्येन्द्र जैन को बुलाया गया और वे जांच में शामिल हुए लेकिन यह केस एक इंच आगे नहीं बढ़ा। हरिहरन ने कहा कि सह आरोपित कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए आरोपित जिम्मेदार नहीं है। सीबीआई जांच में भी आय के स्रोत का पता नहीं लग सका जबकि सत्येन्द्र जैन के घर पर दो बार छापा डाला गया और उनका बैंक खाता सीज किया गया। सत्येन्द्र जैन ने मंत्री बनने के बाद सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था।